*शिक्षक एवम् प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की वरिष्ठता सूची में भारी अनिमितता*
राजिम। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 16/02/21 को जारी शिक्षक एवम् प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला की अंतिम वरिष्ठता में अनेकों त्रुटियां व्याप्त है
, जिसमें कनिष्ठ को वरिष्ठ ,वरिष्ठ को कनिष्ठ बना दिया गया हैं,कुछ शिक्षक के नाम छूट गया हैं।कुछ दूसरे जिला से स्थानांतरित प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला को नियम विरुद्ध पुराने जिले से वरिष्ठता प्रदान की गई हैं, कुछ सीधी भर्ती प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की वरिष्ठता का निर्धारण जन्म तिथि के अनुसार किया गया हैं जबकि उसे मैरिट के आधार पर होना चाहिए । वरिष्ठता सूची में अनेकों सेवानिवृत एवम् मृत कर्मचारियों के नाम सम्मिलित हैं ,बहुत से शिक्षकों के नाम वरिष्ठता सूची में नहीं हैं ।उक्त संदर्भ में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ सयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग रायपुर से चर्चा की गई अधिकारी द्वारा बताया गया कि सूची राज्य स्तर से जारी हुआ हैं,त्रुटियों का परीक्षण कराया जावेगा ।
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने वरिष्ठता सूची में तत्काल त्रुटि सुधार कर शीघ्र पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की।
शिक्षकों द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन , एवम् संपत्ति विवरण बार बार प्रस्तुत किए जाने संबंध में चर्चा की गई जिस पर कहा गया की जिन शिक्षकों का संबंधित वर्ष का सीआर एवम् संपत्ति विवरण जमा होने का प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा दिए जाने पर पुनः उस वर्ष का देने की आवश्यकता नहीं है । संघ द्वारा टी संवर्ग प्रधान अध्यापक मिडिल स्कूल स्नातकोत्तर प्रशिक्षित का पदोन्नति हेतु प्रस्ताव डी. पी. आई.द्वारा मागा गया हैं,उसी तरह ई संवर्ग प्रधान अध्यापक मिडिल स्कूल का भी प्रस्ताव भेजने हेतु आदेश जारी करे ।
उक्त भेटवर्ता में संभाग सचिव ओंकार वर्मा,जिलाध्यक्ष सुनील नायक ,विकास खंड अध्यक्ष अवध वर्मा ,जिला सचिव राजन बघेल, रामकुमार बघेल, गोविंद सोनी संभागीय कोषाध्यक्ष ,गजेंद्र क्षत्रिय आदि उपस्थित थे उक्त जानकारी संघ के संभागीय उपाध्यक्ष रामनारायण मिश्रा ने दी है
