भूपेंद्र लहरे
मालखरौदा :- सक्ति जिले के मालखरौदा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत भडोरा के पूर्व पंचायत सचिव जनसूचना अधिकारी मोती लाल चन्द्रा पर गिरा राज्य सुचना आयोग का गाज दरअसल मोती लाल चन्द्रा को राज्य सुचना आयोग ने आर टी आई कानून का उलंघन करने पर 25,25 हजार रुपये का आर्थिक दंड के साथ साथ कारण बताओं नोटिस जारी किया है अपीलार्थी मोटूराम यादव पंच एवं तिलक सिदार पूर्व पंच दोनों पंचो ने राज्य सुचना आयोग को द्वितीय अपील किया था दोनों पंचो ने ग्राम पंचायत भडोरा के पंचायत में आर टी आई के तहत 15 वें वित्त की राशि की जानकारी मांगी थी मगर तत्कालीन सचिव मोतीलाल चन्द्रा द्वारा आर टी आई कानून का उलंघन किया गया था और जानकारी नही दी थी जिसके बाद उक्त आवेदको ने जनपद पंचायत में प्रथम अपील किये मगर जनपद सीईओ प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी जानकारी नही दिलवा सके तो उक्त दोनों आपिलार्थी मोटूराम यादव एवं तिलक सिदार ने राज्य सूचना आयोग को पिछले साल द्वितीय अपील किया था जिसकी वीडियो कांफ्रेसिंग सुनवाई जांजगीर में दिनांक 30 जनवरी 2023 को हुई थी जिसमें वर्तमान सचिव दिनेश चन्द्रा एवं अपीलार्थीगण उपस्थित रहे थे तभी राज्य सुचना आयोग ने सचिव मोती लाल चन्द्रा को कारण बताओ नोटिस भेजने का आदेश दिया एवं दूसरी सुनवाई 2 मई 2023 को उपस्थित होने को कहा गया है और अपीलार्थीयों को उचित समय पर जानकारी नही दिए जाने का कारण पूछा गया है एवं दोनों अपीलार्थीयों के लेटर पर कार्यवाही करते हुए 25,25 हजार का जुर्माना यानि 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें अपीलार्थीयों की वीडियो कांफ्रेसिंग सुनवाई दिनांक 30 जनवरी 2023 के अनुसार अपीलार्थी मोटूलाल यादव व्हीसी में उपस्थित आवेदको ने सक्षम अधिकारी राज्य सूचना आयोग को बताया कि तत्कालीन सचिव ने कोई जानकारी उचित समय पर नही दिए तो हमने प्रथम अपील किये परंतु प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी उपलब्ध नही कराई उसके बाद हमने द्वितीय अपील किया था द्वितीय अपील आदेश के बाद वर्तमान सचिव दिनेश कुमार चन्द्रा ने जानकारी आधी अधूरी दी है तब राज्य सुचना आयोग ने पंचायत के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी मोतीलाल चन्द्रा को आर्थिक दंड 25,25 हजार का जुर्माना लगाया है एवं कारण बताओ नोटिस जारी के साथ साथ दूसरी वीडियो कांफ्रेसिंग सुनवाई से पहले राज्य सूचना आयोग में उपस्थिति देने तत्कालीन सचिव मोतीलाल चन्द्रा एवं जनपद सीईओ को निर्देश दिया गया है वहीं उक्त पूरी जानकारी वर्तमान जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया गया है।
