राजिम पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर स्थानीय लोगों को हिदायत समझाइश दिया गया तथा घर पर रहने अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने फेस मास्क का उपयोग करने समय-समय पर हाथ को सेनीटाइज करते रहने के लिए जागरूक किया गया।

प्रकाश वर्मा सह संपादक ख़बरगंगा
राजिम। वर्तमान समय में परिलक्षित कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा नोबेल कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में जारी गाइडलाइन अनुसार कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गरियाबंद द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आदेश पारित किया गया है कोविड-19 प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए गरियाबंद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 13 अपैल प्रातः 6:00 बजे से 23 अप्रेल प्रातः 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिस के पालन में थाना राजिम नगर वासियों को कोरोना गाइडलाइन के पालन हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व गंगाधर वाहिले, तहसीलदार आरके साहू, नगर पंचायत सेनेटरी उपनिरीक्षक तरुण ठाकुर, थाना प्रभारी विकास बघेल एवं थाना स्टाफ द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर स्थानीय लोगों को हिदायत समझाइश दिया गया तथा घर पर रहने अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने फेस मास्क का उपयोग करने समय-समय पर हाथ को सेनीटाइज करते रहने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर एवं संतोष महतो के निर्देशन में और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रुपेश डांडे के नेतृत्व में किया गया
