कोरिया में रुका बाल विवाह! मौके पर पहुंची महिला बाल विकास की टीम…

मोहम्मद इकरार अहमद

सरगुजा/कोरिया – कोरोना दौर में आयोजित बाल विवाह रोकने में कोरिया जिले की बाल विकास टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिला के विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत बेनीपुर को बाल विवाह की सूचना मिली। सूचना मिलने पर टीन गर्ल के द्वारा महिला बाल विकास चाइल्डलाइन को सूचना दी गई, सूचना मिलते ही महिला बाल विकास की टीम पुलिस दल के साथ घटना स्थल पहुंची और पुलिस द्वारा जांच किया गया।

जांच के दौरान सत्यता पाया गया कि बच्चे की अंकसूची में तिथि 23/08/2000 अंकित है तथा वह 20 वर्ष 8 माह 6 दिन का हो रहा है इससे पता चलता है कि लड़का नाबालिक की श्रेणी में आते हैं। वीरेंद्र पिता महावीर सिंह माता श्याम भाई हैं। गठित दल के द्वारा समझाइश दिया गया तथा उन्हें बताया गया कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कानूनन अपराध है। इस अधिनियम के तहत उन्हें सजा और जुर्माना भी हो सकता है।

गठित दल के द्वारा समझाने पर परिवार के लोग मान गए तथा अगले वर्ष शादी करने की बात कही, जिसके पास गठित टीम के समक्ष व ग्राम वासियों के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया जिस पर नाबालिक लड़के के माता और पिता ने अपनी सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए।