
बीजापुर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) पत्र क्रमांक (1897(43) सी.एम. 2023 (वा.क. आ.(आब) के तहत 4 जून 2023 दिन रविवार को कबीर जयंती के अवसर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कबीर जयंती के अवसर पर जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात मदिरा सी.एस-2 (घघ), विदेशी मदिरा एफ.एल-1(घघ), सैनिक कैंटिन एफ.एल-7, 3 जून को समयावधि पश्चात् बंद करने एवं 4 जून को 2023 रविवार को पूर्णतः बंद रखने आदेशित किया जाता है। जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल -7 सैनिक कैंटीन में मदिरा धारण, विक्रय तथा परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
