प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य कृषकों के परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी

कांकेर – प्रधानमंत्री मत्स्य पालन से जुड़े मत्स्य पालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मत्स्य पालन से जुड़े मत्स्य पालन बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बीमित मत्स्यकार की मृत्यु या विकलांग विकलांगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति या उसके नामित उत्तराधिकारी को 05 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। वहीं, विकलांगता की स्थिति में 2 लाख 50 हजार रुपये और चिकित्सा खर्च में अधिकतम 25 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है।मछली पालन विभाग के सहायक निदेशक श्री एस.एस. कंवर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत तहसील कांकेर के ग्राम भिरघाट के निवासी, मत्स्य पालन विभाग के  अशोक निषाद की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार को लाभ की योजना प्रदान की गई है। श्री निषाद की मृत्यु 24 जनवरी 2024 को हीराघाट पुल से नीचे गिरने का कारण हो गई थी। उनकी दुर्घटना बीमा मत्स्यपालन विभाग के माध्यम से छुट्टी दे दी गई थी। मत्स्य पालन विभाग के आश्रम, एमएसवाई गैस आश्रम, हैदराबाद 01 सितंबर 2026 को दिवंगत मत्स्य कृषक के उत्तराधिकारी एवं पत्नी श्रीमती रामकी बाई निशाद के बैंक में बीमा क्लेम की राशि 05 लाख रुपये का भुगतान किया गया। योजना के तहत मिली इस आर्थिक सहायता से वंचित मत्स्य कृषकों के परिवार को कठिन समय में आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। मत्स्यपालन विभाग द्वारा जिलों के मत्स्य पालकों को शासन के विभिन्न विद्यार्थियों एवं सामाजिक सुरक्षा अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।