बीजापुर – कलेक्टर अनुराग पाण्डेय के निर्देशन पर जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान जिले महिला एवं बाल विकास विभाग ने नागरिकों से अपील की गई है कि जिले में बाल विवाह कराए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल उसकी सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई, परियोजना अधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 महिला एवं बाल विकास विभाग तथा थाना चौकी प्रभारी, आपातकालीन नम्बर 112 पर सूचना देकर बाल विवाह की रोकथाम में अपना सहयोग प्रदान करें। जिले में कुटरू क्षेत्र से एक किशोरी बालिका को मॉ-बाप के द्वारा जबरदस्ती शादी कराये जाने की सूचना विभाग को दी गई इस पर विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर सखी वन स्टॉप सेंटर पर बालिका को आश्रय देखकर बालक कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बालिका के सर्वोत्महित को ध्यान में रखकर बालिका को आगे की शिक्षा हेतु प्रेरित किया गया है। वर्तमान में बालिका आगे की पढ़ाई जारी रखना चाह रही है। इस पर बालिका के परिजन को बालक कल्याण समिति में बुलाया गया है।
बाल विवाह को रोकने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। लोगों को कम उम्र में बच्चों की शादी करने से रोकने अपील करता है। बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर विभाग संबंधितों के खिलाफ जेल एवं जुर्माना जैसी कार्यवाही कर सकता है। वर्तमान में अक्षय तृतीया पर होने वाले ऐसे समस्त विवाहों पर नजर रखें एवं सजग रहें, जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने में अपना योगदान दे।
