बैनर पोस्टर एवं फ्लेक्स के माध्यम से आमनागरिकों कों जागरूक कर दी गई नये कानून की जानकारी।
सुरेन्द्र मिनोचा
कोरिया :- आम नागरिकों कों पारदर्शी एवं त्वरित न्याय व्यवस्था प्रदान करने के साथ ही अपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही कर पीड़ित कों न्याय दिलाने के उद्देश्य से देश मे प्रचलित पुराने कानूनों की जगह तीन नये क़ानून भारतीय न्याय संहिता,भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जल्द ही लागू किया जाना प्रस्तावित हैं।पूर्व प्रचलित कानूनों की जगह नये कानून लेंगे, जिसमे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शामिल हैं।

नये कानूनों के सम्बन्ध मे आम नागरिकों कों पर्याप्त रूप से जागरूक करने हेतु पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर हाई स्कूल ग्राउंड मे नये कानूनों के प्रचार प्रसार हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे,जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के नेतृत्व मे नये कानूनों के प्रचार प्रसार हेतु झांकी निकाली गई एवं बैनर फ्लेक्स के माध्यम से आमनागरिकों कों जागरूक किया गया।
गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कोरिया पुलिस द्वारा झांकी एवं बैनर पोस्टर के माध्यम से आम नागरिकों कों नये अपराधिक क़ानून के बारे मे जानकारी दी गई, पुलिस अधीक्षक कोरिया ने नये क़ानून के सम्बन्ध मे बताते हुए कहा कि नये क़ानून से आमनागरिकों कों पारदर्शी एवं त्वरित न्याय व्यवस्था प्रदान किया जा सकेगा,महिलाओ एवं बच्चों के हित, सुरक्षा कों ध्यान मे रखकर नये कानून मे विभिन्न धाराओं के तहत कठोर दंड का प्रवधान किया गया हैं,नाबालिग बालक/बालिकाओं के उत्पीड़न के मामलो मे भी कड़े प्रबंध किये गए हैं,संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग आदि के मामलो मे कड़ी सजा का प्रावधान किया गया हैं।

उक्त क़ानून न्याय दिलाने मे आम नागरिकों की मदद करेगा,नये क़ानून मे आतंकवाद,संगठित अपराध एवं आर्थिक अपराध कों परिभाषित किया गया हैं,उक्त कानूनों के परिपालन हेतु कोरिया पुलिस द्वारा वर्तमान मे प्रचार प्रसार कर आम जनता को जागरूक किया जा रहा हैं, नये क़ानून के लागू होने के पश्चात उक्त क़ानून का परिपालन किये जाने हेतु कोरिया पुलिस प्रतिबद्ध हैं।
