सुरेन्द्र मिनोचा
एमसीबी :- पांच माह पूर्व ग्राम चौघडा में हुए कत्ल की गुत्थी को अंतत: पुलिस ने सुलझा लिया है एवं मामले में एक अपचारी बालक व उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उपरोक्त संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 28.08.2023 को गोविन्द बसोर पिता तिलक बसोर निवासी ग्राम लालपुर थाना मनेन्द्रगढ़ आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम चौघडा पनिकापारा में सुनसान मकान के अन्दर लालू बसोर मृत संदिग्ध अवस्था में पडा है।सूचना पर मर्ग इंन्टीमेशन कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जिला एमसीबी सिद्वार्थ तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश बरैया एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी ए. टोप्पो द्वारा मार्ग दर्शन कर दिशा निर्देश दिया गया।

मामले की संपूर्ण जांच और कार्यवाही के दौरान मृतक के परिजनों एवं गवाहों के कथन के आधार पर यह पाया गया कि पुरानी रंजिश के कारण मृतक लालू बसोर के पडोसी विधि विरूद्ध बालक की बहन करीब एक वर्ष पूर्व अपने पडोसी के लडके के साथ भागकर विवाह कर ली थी,जिसके बारे में पडोसी विधि विरूद्ध बालक को शंका थी कि मृतक लालू की बहन मानकुमारी उसकी बहन को भगाने में सहयोग की है और इस बात को लेकर विधि विरूद्ध बालक मृतक के परिवार वालों के साथ पूर्व में वाद विवाद झगडा लडाई किया था और बदला लेने की धमकी भी दिया था और मृतक व उसके परिवार वालों से रंजिश रखता था।वही इस मामले में एक अन्य आरोपी राकेश पनिका का भी घटना के कुछ दिनों पूर्व मृतक लालू बसोर के साथ रायपुर में वाद विवाद हुआ था, जिस कारण दोनो मृतक से रंजिश रखे हुए थे और इसी रंजिश के कारण दोनो ने अपराधिक षडयंत्र तैयार कर मृतक लालू बसोर को जहर देकर उसकी हत्या करने का प्लान बनाया और घटना दिनांक 27.08.2023 को शाम के करीब 07:00 बजे विधि विरूद्ध बालक और उसका साथी राकेश पनिका दोनो मृतक लालू को अपने साथ बैठाकर महुआ शराब पिलाए और सूअर का गोश्त भी खिलाए। मृतक की हत्या करने के उद्देश्य से दोनों ने उसे नशे की हालत में कीटनाशक विष पिला दिया और मरने के लिए छोड़ कर मौके से फरार हो गए थे ।सम्पूर्ण मामले की सूक्ष्मता से जॉच व रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त विधि विरूद्ध बालक एवं आरोपी राकेश पनिका पिता छोटेलाल उम्र 21 साल निवासी कलमडांड ग्राम लालपुर थाना मनेन्द्रगढ के द्वारा मृतक को जहर देकर हत्या करना पाए जाने से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302, 120 (बी) भा.दं.सं. के अन्तर्गत अपराध घटित किए जाने के संबंध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अमित कौशिक थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़, सउनि राकेश शर्मा प्रधान आरक्षक, लाल सिंह पवार, मुनेश्वर भगत, आरक्षक प्रदीप लकड़ा, रवि सिंह, विजय यादव, विरेन्द्र कुमार, समी खुरसेल, हिरत कुमार, हरेन्द्र कुशवाहा, संजय कांत, हिमांशु यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
