एनपीएस कर्मचारियों के मृत्यु पर परिगणित परिवार पेंशन दे सरकार*-टीचर्स एसोसिएशन
मुकेश कश्यप@कुरुद:-छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक जिला अध्यक्ष डॉ भूषण लाल चन्द्राकर ब्लाक अध्यक्ष कुरुद दिनेश कुमार साहू ने छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 201/सी–25568/वित्त/नियम/चार /9 दिनांक 28 जुलाई 2009 के तहत एनपीएस कर्मचारियों के मृत्यु/अपंगता पर अतिरिक्त हित लाभ का जारी आदेश व छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 44 के प्रावधान का हवाला देते हुए एनपीएस कर्मचारियों के मृत्यु पर परिगणित परिवार पेंशन के निर्धारण हेतु समस्त वेतन आहरण अधिकारियों से मांग किया है कि तत्सम्बन्ध में तत्काल प्रकरण पर कार्यवाही किया जावे।
आर डी साहू जिला कोषाध्यक्ष, एन आर बघेल महामंत्री, संजय साहू ,अशोक साहू , प्रमोद सिन्हा, लोमश साहू ने बताया ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा सेवा काल मे मृत्यु अथवा अपंगता / असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में पेंशनरी लाभ देने का आदेश किया गया है।
शेखर साव, रुखमनी रमन,नीलकमल चन्द्राकार, ,लीला राम कुर्रे, शिवकांत, टिकेश्वर, गहिवारे, रवि साहू, कोमल साहू, महेश साहू मिथलेश ,गोविंद नान्हू राम कंवर ,गेंद लाल मार्कण्डेय ने बताया कि प्रदेश में ऐसे सैकड़ो प्रकरण है जिन्हें यह लाभ मिलेगा, एनपीएस कर्मचारियो के परिजन परिवार पेंशन लेने उक्त आदेश के साथ सक्षम अधिकारियो से आवेदन करें, इधर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व संचालक से उक्त नियम के अनुसार परिजनों को त्वरित लाभ देने की मांग एसोसिएशन ने की है।
