तीनों हॉस्पिटल और लैब को कलेक्टर ने करवाया बंद, चला रहा था बिना लाइसेंस के l 

रायपुर/दुर्ग :- कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने नर्सिंग होम एक्ट को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित तीन हॉस्पिटल और एक लैब को बंद कर दिया गया है। 20-20 हजार रुपए का फाइन भी लगाया गया है। चारों संस्थान बिना लाइसेंस के चला रहे थे। नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा था। गंगोत्री हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर धमधा, सीतादेवी क्लीनिक श्याम प्लाजा ग्राउंड फ्लोर अहिवारा रोड कुम्हारी, नंदिनी नर्सिंग होम वार्ड नं. 7 अहिवारा और लैब केयर डायग्नोस्टिक, वार्ड 6 अहिवारा में नर्सिंग होम एक्ट गाइड लाइन की अनदेखी हो रही थी। शिकायत मिलने पर जांच टीम ने पाया कि चारों संस्था के संचालकों के पास नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस ही नहीं है। बिना लाइसेंस के संस्था का संचालन किया जा रहा था। रिपोर्ट मिलने के साथ ही इन सभी के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और उन्हें लाइसेंस नहीं मिलने तक बंद करने का आदेश दिया गया।