चेक बाउंस पर 1 वर्ष का कारावास।

राजिम :- अविनाश टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट राजिम ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई 2 लाख रुपए के 260000 रुपए प्रतिकार के रूप में परिवादी राजकुमार गुप्ता को प्रदान करने हेतु आदेशित किया। रकम नहीं देने पर 06 माह का कारावास अलग से।जानकारी के मुताबिक किरवई निवासी नरोत्तम साहू पिता भीखम साहू थाना राजिम जिला गरियाबंद को घर के आवश्यक काम के लिए राजकुमार गुप्ता राजिम ने ₹2 लाख उधार दिया था। रकम वापस मांगने पर नरोत्तम साहू ने 07-12-2018 को ₹2 लाख का चेक दिया था जब उसे खाते में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इस पर राजकुमार गुप्ता ने नरोत्तम साहू के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया।राजकुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अनुशासन साहू ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर अविनाश टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नरोत्तम साहू को दोषी पाया और उसे 1 साल की सजा सुनाई।