भीषण गर्मी को देखते हुए सीता से भार एवं सवारी गाड़ी ढोने पर दो महीने की रोक

धमतरी – जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है और जिला दंडाधिकारी अविनाश मिश्रा ने किसानों की सुरक्षा और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। “परिवहन एवं कृषि उद्योग में सहायक उपकरण के संचालन पर दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 01 मई 2026 से प्रभावी है और 30 जून 2026 तक लागू रहेगा।जारी आदेश के अनुसार बल्लागाड़ी, बफ़ेलोगाड़ी, टांगा, ऊंटगाड़ी, खच्चरगाड़ी, टटूगाड़ी एवं गधा गाड़ी पशु जैसे ऑपरेटर संगीतकार का उपयोग निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भीषण गर्मी के दौरान भारी बारिश के कारण अफ्रीका में निर्जलीकरण, थकावट, गंभीर बीमारी और मृत्यु तक संकट बना हुआ है। ऐसे में इस निर्णय में सीताफल के प्रति वैष्णव एवं मानव दर्शन को ध्यान में रखा गया है।पशुधन नेपालकों, वाहन मशीनरी एवं आम नागरिकों से ऑर्डर का पालन करने की अपील की है। साथ ही समुद्र तट पर फ्लैट पानी, छायादार स्थान और आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।