कोरोना संक्रमण के उपचार में आने वाली दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत करें अधिसूचि…
रेमेडिसविर इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन टैबलेट्स, एनोक्सापारिन इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन टैबलेट एवं इंजेक्शन, टोसीलीजुमब इंजेक्शन और फेविपिराविर कैप्सूल को करें अधिसूचित जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने में मिलेगी मदद रायपुर 29 अप्रैल/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं की अधिसूचना के सम्बंध में केंद्रीय स्वास्थ्य…
