नियोक्ता के गलती से किये गए अधिक भुगतान की वसूली तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कार्यरत कर्मचारी,सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी से नहीं करने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।
नियोक्ता के गलती से किये गए अधिक भुगतान की वसूली तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कार्यरत कर्मचारी,सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी से नहीं करने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पुब्लिक ग्रेविएन्सेस एंड पेंशन्स,डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग,भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन…
