हत्या करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

सुरेन्द्र मिनोचा
कोरिया।जिले की पटना पुलिस ने विगत 04 मार्च 2021 को आरोपी सुरेश सिंह को पत्थर के लोढ़ा को सिर में मारकर अपने ससुर की हत्या करने के जुर्म मे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
उपरोक्त संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 04.03.2021 को प्रार्थिया बिमला सिंह थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद से वह अपने पिता बच्छराज सिंह उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम टेंगनी हर्रा पारा थाना पटना को अपने ससुराल ग्राम हर्रा पारा टेंगनी में ले आई थी।प्रार्थिया का पति सुरेश सिंह अपनी पत्नी से अपने पिता बच्छ राज को साथ में रखने से मना कर झगड़ा विवाद करता था और रंजिश रखा था। घटना दिनाँक 03 मार्च 2021 को रात्रि 10.30 बजे को बच्छ राज आंगन की परछी में रखा खांट में सो रहा था उसी दौरान आरोपी सुरेश सिंह द्वारा पत्थर के लोढ़ा से सिर में मार कर अपने ससुर की हत्या कर दिया गया था।आरोपी की पत्नि की रिपोर्ट पर थाना में अपराध क्रमांक 70/ 2021 धारा 302 IPC का मामला पंजीकृत कर विवेचनाक्रम में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी सुरेश सिंह पिता राम कृपाल सिंह से घटना में प्रयुक्त पत्थर लोढ़ा को जप्ती कर दिनाँक 04 मार्च 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।उक्त प्रकरण में दिनांक 20 जून 2023 को अपर सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर द्वारा धारा-302 भा.द.वि. में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 100 अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है।