रायपुर/बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नया कानून लागू होने तक मौजूदा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि वर्तमान कानूनों का पालन नहीं कराया जाए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में संशोधन का मसौदा अंतिम चरण में है। हाईकोर्ट ने सरकार से संशोधन की प्रगति जारी रखने के साथ-साथ वर्तमान नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान डीजे, लाउडस्पीकर तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लागू नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी कार्रवाई करें।
