2 दिवस के अंदर मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज नहीं सौंपा तो तोड़ा जाएगा निर्माण: सरपंच
प्रमोद दुबे
महासमुंद – बेलसोंडा सरपंच श्रीमती भामिनी चंद्राकर ने बताया बेलसोंडा में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 के सामने बाजार स्थल में बलराम चंद्राकर, उनके भाई पोखन चंद्राकर एवं बिषहत चंद्राकर द्वारा सामूहिक रूप से अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने अतिक्रमण कर्ताओं को प्रथम नोटिस पत्र 27 जुलाई 2024 को दिया। बाद राजस्व अमला के निर्देशानुसार द्वितीय नोटिस 31 जुलाई तथा तृतीय एवं अंतिम नोटिस 2 अगस्त को दिया। जिसमें 2 दिवस के भीतर जमीन का मालिकाना हक संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया है। लेकिन, अतिक्रमणकर्ताओं ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, जिसे ग्राम कोटवार ने दीवार में चस्पा किया है।
सरपंच श्रीमती चंद्राकर ने बताया कि उक्त जगह पर पुराना पंचायत भवन था तथा वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 संचालित हो रहा है। उसी जगह पर स्वर्ण जयंती स्मारक भी बना हुआ था, जिस पर दुकान बनाया गया था, जिसे अब फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है। उक्त जमीन खसरा नंबर 376 शासकीय भूमि है। अब यदि अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा 2 दिवस के भीतर मालिकाना हक संबंधी कोई दस्तावेज नहीं सौंपा तो सक्षम अधिकारी को सूचित करते हुए पंचायतीराज अधिनियम 1993 की धारा 56 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण सहित उनकी दुकानों को भी तोड़ा जाएगा। चंद्राकर ने बताया कि उक्त स्थल गांव के मुख्य रास्ते पर स्थित है, जिस पर बाजार का संचालन भी होता है।
