प्रमोद दुबे
महासमुन्द – शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमचा महासमुन्द में 6 जुलाई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुन्द द्वारा 13 जुलाई को होने वाले विशेष ई लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिये विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सुश्री चित्रलेखा सोनवानी मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट एवं टीम महासमुन्द द्वारा विद्यालय के बच्चों एवं स्टाफको विभिन्न प्रकार के अपराधों से बचने व सुरक्षित रहने सम्बन्धी न्यायायिक जानकारी दी गई।
इस शिविर में नालसा द्वारा संचालित 10 महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ महिला एवं बालिका अधिकार जिसमे 18 वर्ष कम उम्र की बालिकाएं व 16 वर्ष कम उम्र की बालकों की सुरक्षा, उपचार और पुनर्वास के लिये विशेष प्रावधान जिसमे अनैतिक शराबी व भ्रष्ट जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा यातायात नियमों की जानकारी, मोबाइल द्वारा ऑनलाइन फ्रेंडशिप एवं उसके दुष्प्रभाव, ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी, फ्राड से सुरक्षा,पास्को एक्ट बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की जानकारी, साइबर क्राइम से बचने के उपाय एवं विवाह की वैधानिक उम्र माता पिता परिवार की सहमति से करने सम्बन्धी विधिक जानकारी के साथ भारतीय न्यायायिक व्यवस्था को विद्यालयीन बच्चों के साथ साझा कर विभिन्न अपराधों से सतर्क व सुरक्षित रहने की सलाह दी गयी। अंत मे संस्था के प्राचार्य एस एल पाटकर ने धन्यवाद आभार ज्ञापित कर शिविर का समापन हुआ इस जागरूकता में विद्यायलय के सभी विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह से मजिस्ट्रेट की बातों को ध्यान से सुनते रहे। साथ ही शिक्षक स्टाफ से एस एल पाटकर, पी के ध्रुव, वाय एस बलिहार, तुलेन्द्र सागर, नवीन चन्द्राकर, तारिणी कहार, महेश्वरी साहू, वी के तिवारी, कुन्ती दीवान, गंगा बंजारे, जुगनी गुंबर, अमृता कौर, संगीता चन्द्राकर, आराधना साहू, सेवनदास मनुकपुरी, विनोद वर्मा, पूर्णिमा सिन्हा, कार्यालयीन स्टाफ प्रदीप यादव, जागेश्वरी गोस्वामी उपस्थित रहे।
