छुरा अनुविभाग के अंतर्गत सभी दुकाने अब नये आदेश के तहत सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे अनुविभागीय दंडाधिकारी अंकिता सोम ने जारी किया आदेश

छुरा अनुविभाग के अंतर्गत सभी दुकाने अब नये आदेश के तहत सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे

अनुविभागीय दंडाधिकारी अंकिता सोम ने जारी किया आदेश

छुरा:- गरियाबंद जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए छुरा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 8 तारीख को छुरा क्षेत्र में दुकाने खोलने और बंद करने का समय सुबह 6 बजे से 5 बजे तक किया गया था जिसे आज रदद् करते हुए आज अनुविभागीय अधिकारी अंकिता सोम द्वारा नया आदेश जारी किया गया है नए आदेश के तहत छुरा अनुविभाग के अंदर आने वाले समस्त दुकाने अब 10 तारीख सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे साथ ही दुकानदारो को दुकानों के सामने सामाजिक दूरी हेतु पर्याप्त व्यवस्था जैसे रस्सी बांधना गोले बनाना तथा दुकान में ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर रखना अनिवार्य है।साथ ही छुरा अनुविभाग के अंतर्गत लगने वाली समस्त बाजार,हाट अनुविभागीय अधिकारी छुरा के आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान बस ऑपरेटरों को आर टी ओ विभाग द्वारा जारी समस्त नियमो का भी पालन करना होगा साथ ही यात्री वाहन को प्रतिदिन सेनिटाइजेशन भी करना अनिवार्य है क्षेत्र में सभी प्रकार के सभा ,जुलूस,सामाजिक,धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।