शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित की जा सकेंगी रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबा में डायनिंग, टेकअवे और होम डिलीवरी के लिए सबेरे 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक का समय निर्धारित सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, छबिगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 8 बजे तक समाप्त करना अनिवार्य

 

शहरी क्षेत्रों में

सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें

सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित की जा सकेंगी

रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबा में डायनिंग, टेकअवे और होम डिलीवरी के लिए सबेरे 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक का समय निर्धारित

सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, छबिगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 8 बजे तक समाप्त करना अनिवार्य

साप्ताहिक बाजार, जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे

कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की बढ़ती संख्या में देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत समय-सीमा निर्धारित की

रायपुर ।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरुप पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत रायपुर जिले के नगर पालिका निगम रायपुर और बिरगांव के साथ-साथ जिले के सभी नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र के भीतर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 4 अपे्रल से लागु होगा।

आदेश के तहत सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॅापिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं सभी ठेला, गुमटी का संचालन का समय सबेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबा में डायनिंग, टेकअवे और होम डिलीवरी के लिए सबेरे 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

आदेश अनुसार पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। शहरी क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे। तेलीबांधा, बुढ़ातालाब आदि अन्य समस्त स्थलों, उद्यानों, मार्गों के आसपास की चैपाटी, खाद्य पेय सामग्री की ठेला गुमटी भी संध्या 6 बजे बंद होंग�