चौदह वर्ष से लम्बित मामले का खात्मा-अपर सत्र न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला “पूर्व कृषि मंत्री चम्पू दोषमुक्त”।

गरियाबंद :- अंचल के चर्चित मामला के लिए सन 2009 में क्षेत्र के कद्दावर नेता पुर्व मंत्री, पुर्व सांसद चन्द्रशेखर साहू के खिलाफ निम्न अदालत से उच्च अदालत तक परिवाद दायर किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर जिला अपर सत्र न्यायालय गरियाबंद के माननीय न्यायाधीश श्रीमति तेजस्वरी देवांगन के न्यायालय में विधिसम्मत् डेड़ वर्ष तक लगातार सुनवाई हुई। तदुपरांत दिनांक 24 अप्रेल 2023 को अदालत के पटल पर समस्त तथ्य को सुक्ष्म दृष्टिगत रखकर 14 वर्ष से लम्बित मामले को खारिज करते हुए पुर्व कृषि मंत्री चन्द्रशेखर साहू को दोषमुक्त का फैसला सुना कर मामले का पटाक्षेप किया गया। पारिवारिक सुत्र से मिली जानकारी के अनुसार-बताया गया कि राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के चलते एक अत्यन्त संवेदनशील एवं सरल, जनप्रिय नेता को ऐसे निकृष्ट मामले में फंसा कर राजनैतिक हत्या करने का कुत्सित प्रयास किया गया जिसके लिए हरसम्भव कोशिशें की गई जो आज नाकाम साबित हुआ। परन्तु इस लम्बे समय डेड़ दशक में पूरा परिवार मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रुप से पीडि़त, चिन्तित, भ्रमित एवं भयभीत रहा। कोर्ट के फैसला आने पर समर्थकों, शुभचिन्तकों ने राहत की सांस लिये तथा भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। पुर्व मंत्री चन्द्रशेखर साहू ने अपनी प्रतिक्रिया में बडी़ धैर्यता के साथ कोर्ट के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए एक लाईन में कहा कि किसी के हारजीत का विषय नहीं है हां ये जरूर है कि “न्याय की जीत हुई है।