तहसीलदार के खिलाफ अधिवक्ता संघ लामबंद

राजिम :- अधिवक्ता संघ राजिम ने तहसीलदार पेखन टोंडरे को तत्काल हटाने एवं स्थानांतरित नहीं होने तक पावर लेंस रखने का कलेक्टर गरियाबंद के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजिम को ज्ञापन सौंपा। प्रपत्र में उल्लेखित है कि – राजिम तहसीलदार पोखन  टोंडरे के द्वारा आम नागरिकों एवं अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है साथ ही फौती, नामांतरण एवं ऑनलाइन नामांतरण, प्रमाणीकरण प्रकरण को बिना किसी विधिवत कारण के रोककर रखने, नामांतरण आदेश हेतु पैसे की मांग करते हैं। नहीं दिए जाने पर नामांतरण नहीं किया जाता है तथा अन्य न्यायालय प्रकरणों में उनके द्वारा सुनवाई हेतु रुचि नहीं ली जाती है तथा उन प्रकरणों के निपटारे में भी पैसे की मांग की जाती है उनके द्वारा सभी मामलों को पैसे के लालच में अनावश्यक व बिना विधिवत कारण के लटकाकर पेंडिंग रखा जाता है साथ ही उनके द्वारा विभिन्न मामलों में विधिवत प्रक्रिया अपनाई न जाकर मनमानी पूर्वक स्वयं की प्रक्रिया अपनाई जाती है उनके द्वारा ऑनलाइन नामांतरण के प्रकरणों को विवादित होने के बावजूद स्वयं के द्वारा विभिन्न कारण दर्शाकर ई कोर्ट प्रक्रिया में ट्रांसफर कर सुनवाई की प्रक्रिया में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से पक्षकारों से पैसे की मांग किया जाता है। उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजिम के समक्ष आम पक्षकार एवं अधिवक्ताओं के द्वारा तहसीलदार राजिम के संबंध में मौखिक रूप से कई बार शिकायत की जा चुकी है जिसके निर्देश एवं आदेश के बावजूद भी तहसीलदार राजिम के द्वारा अपने व्यवहार एवं कार्यशैली में किसी भी प्रकार से सुधार नहीं किया गया है जिस कारण से आम जनता को राजस्व न्यायालय से विधिवत न्यायिक अधिकार से वंचित होना पड़ता है जिसके कारण पक्षकारगण एवं अधिवक्ता गण पीड़ित एवं परेशान है। जब तक स्थानांतरण नहीं होता तब तक पावरलेस किया जाए। आज से पूर्व में अपर कलेक्टर का राजिम में कैंप कोर्ट के रूप में माह में दो बार लगाया जाता था पुनरीक्षण हुआ अपील की प्रकरणों की सुनवाई राजिम में किया जाता था जो अभी वर्तमान में बंद है जिला मुख्यालय गरियाबंद की दूरी राजिम से 45 किलोमीटर तथा राजिम क्षेत्र से आसपास के गांव के दूरी 100 किलोमीटर की है जिससे आम जनता एवं अधिवक्ताओं को गरियाबंद आना जाना पड़ता है जिस कारण से माह में दो बार अपर कलेक्टर कैंप लगाया जाए।