बालोद । हाशिम कुरैशी
बालोद । दिनांक 16.01.2023 को साथ 06:00 बजे जरिये मोबाइल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम खेरथा बाजार में किसी महिला की हत्या हो गई है सूचना पर पुलिस चौकी सजारी की पुलिस टीम एवं थाना डौण्डीलोहारा की पुलिस टीम मौके पर पहुचकर रात्रि होने के कारण घटना स्थल को सील कर सुरक्षार्थ पुलिस बल तैनात किया गया था घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिये जाने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ जितेन्द्र कुमार यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर निर्देशन में सुश्री नवनीत कौर उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बालोद के मार्गदर्शन में थाना डौण्डीलोहारा एवं पुलिस चौकी सजारी की एक विवेचना टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत थाना डौण्डीलोहारा में मर्ग के 03 / 2023 धारा 174 जा०फौo के तहत मर्ग कायम कर पुलिस टीम द्वारा जांच कार्यवाही के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी फगनु राम प्रजापति उम्र 40 वर्ष द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र पर शक सदह होने के कारण उसका गला दबाकर बोरा सिलने वाले सुजा से शरीर के नाजुक अंगो पर चोट पहुंचाकर मृतिका तीजन बाई प्रजापति की हत्या की गई है शव का पी.एम.कराने के उपरात शार्ट पी०एम० रिपोर्ट प्राप्त कर डॉक्टर द्वारा अपने रिपोर्ट में मृतिका की हत्या होना लेख किये जाने पर थाना डौण्डीलोहारा में अपक 16 / 2023 धारा 302 भादवि कायम कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पत्नी चरित्र पर शक होने के कारण उसकी हत्या करना कबुल किया गया तथा घटनास्थल से आरोपी द्वारा हत्या में प्रयोग किया गया सुजा को जप्त कराया गया। आरोपी पर अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था जिसे जेल दाखिल किया गया है। प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है।
नाम / पता आरोपी :- फगनुराम प्रजापति, पिता कुजलाल प्रजापति, उम्र 40 साल साकिन खेरथा बाजार चौकी सजा थाना डौंडीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.)।
