गरियाबंद- थाना पाण्डुका पुलिस द्वारा सुझबुझ से गई की कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के दिशाा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण मे थाना पाण्डुका के ग्राम दीवना में मृतिका ईश्वरी बाई कमार मृत अवस्था मे पाये जाने की रिपोर्ट पर थाना पाण्डुका मे मर्ग क्र0 29/20 धारा 174 जा0फौ0 कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही मे लिया गया था.
जांच दौरान वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा घटना के संबध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिस पर थाना स्टाफ द्वारा सुझबुझ से गवाहो को पुछताछ कर कथन लिया गया जिसमे गवाहो ने आरोपी गणेशराम को हाथ मुक्का डण्डा से मारना बताये थे तथा पी0एम0 रिपोर्ट मे भी homocidal मानव हत्या डाॅक्टर द्वारा लेख किया जाने पर अपराध क्र0 136/20 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया संदेही मृतिका के पति गणेशराम कमार को पुछताछ करने पर अपराध कारित स्वीकार करना तथा अपने मेमोरेण्डम कथन मे भी बताया कि घटना दिनांक मे अपनी पत्नि को हत्या करने की नियत से डण्डा से मारपीट किया था.

जिससे मृतिका ईश्वरी बाई मुह के बल जमीन मे गिर गयी जिसे मै अपनी लड़की रीना को बुलाया और अपने घर ले गये चोट लगने के कारण रात्रि करीब 03 से 06 बजे के मध्य मृतिका ईश्वरी बाई कमार की मृत्यु हो गयी बताया आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है। उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक बसंत बघेल सउनि0 सतऊराम नेताम, प्र0आर0 ललित साहू, आरक्षक चमन कुर्रे, प्रफुल्ल निर्मलकर, टार्जन साहू, सैनिक रेखराम साहू की सराहनीय भुमिका रही।नाम आरोपी गणेशराम कमार पिता दाउलाल कमार उम्र 38 वर्ष ग्राम दीवना थाना पाण्डुका जिला गयिाबंद का निवासी हैं।
रिपोर्टर-खिलेश्वर गोस्वामी गरियाबंद
