मुख्य हेडलाइनः हर नागरिक को 4 प्रकार के डस्टबीन का करना होगा उपयोग

मिशन मोड में नगर पालिका परिषद बीजापुर

 बीजापुर – शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद बीजापुर द्वारा ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026’ को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मिशन मोड में कार्य प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद बीजापुर के सांस्कृतिक भवन में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, होटल संचालकों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ विशेष जागरूकता बैठक आयोजित की गई।

बैठक में SWSM (Solid Waste Management ) नियम 2026 के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई तथा नगर को स्वच्छ रखने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया।

प्रमुख बिंदुः कचरे का पृथक्करण Segregation

1 अप्रैल 2026 से स्रोत स्तर पर कचरे को अलग-अलग करना अनिवार्य कर दिया गया है। 4 रंगों के डस्टबीन का उपयोग, हरा डस्टबीन, गीला कचरा , नीला डस्टबीन, सूखा कचरा, लाल डस्टबीन, सेनेटरी कचरा  पीला डस्टबीन -हानिकारक कचरा – सिंगल यूज प्लास्टिक SUP पर पूर्ण प्रतिबंधः पर्यावरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक/पॉलिथीन के पूर्ण बहिष्कार की जानकारी दी गई। साथ ही उल्लंघन करते पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना वसूलने संबंधी जानकारी भी स्पष्ट रूप से दी गई।

बल्क वेस्ट जनरेटर हेतु नियम- अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों के लिए ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य किया गया है तथा गीले कचरे के निपटान हेतु अपने परिसर में ही आवश्यक व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका परिषद बीजापुर ने सभी नागरिकों से स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बीजापुर निर्माण में सहयोग की अपील की है।