निजी एंबुलेंस के लिए किराया निर्धारित*

 

*निजी एंबुलेंस के लिए किराया निर्धारित*

1 मई 2021 ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेश क्षीरसागर द्वारा आज आदेश जारी किया गया है जिसमे निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य कारणों से मरीजों के आवागमन तथा कोविड-19 पोजिटिव/सदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु पश्चात् पार्थिव शरीर के परिवहन हेतु निजी व्यक्तियों द्वारा निजी एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन का अधिकतम किराया शर्तों के अधीन निर्धारित किया गया है।

टेम्पो ट्रेवलर (फोर्स, टाटा विगर 108 समतुल्य वाहन का आधा दिन या 50 किमी का किराया 1100 रुपये तथा प्रति दिन या 100 किमी का किराया
2000 रुपये व,प्रति किमी अतिरिक्त किराया का दर
14.00 रुपये होगा।
इसी तरह टाटा सुमो एम्बुलेंस, बोलेरो, समतुल्य वाहन का आधा दिन का 800 रुपये, पूरा दिन या 100 किमी का 1600 रुपये तथा अतिरिक्त प्रति किमी का
10 रुपये होगा। मारूती ओमनी, ईको वेगनआर समतुल्य वाहन का क्रमश किराया
800 ,1100 एवं 8 रुपये निर्धारित किया गया है। उक्त आदेश में कहा गया है कि
प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी. तथा प्रति आधा दिवस 50 कि.मी. चलित सम्मिलित है,जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन भत्ता आदि) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा निर्धारित शर्ता को मान्य करना होगा। यह आदेश प्रभावशील हो गया है।