36 कर 6750 रुपए की दर्ज कार्रवाई।
बीजापुर – जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, किराणा स्टेडियम में, पैन स्टेडियम में सीतामढी एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा अधिनियम के अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल द्वारा चलनी की कार्रवाई की गई।डॉक्टर संबित मिश्रा के निर्देश एवं उपभोक्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी आर पुजारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम वरुण साहू एवं जिला पैनल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. मनोज माडी के निर्देशन में औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक श्री प्रशांत शिवाना एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई।राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के भैरमगढ़ क्षेत्र में स्थित किराना स्टेडियम, पैन स्टेडियम में सीआइटी और अन्य तंबाकू उत्पाद बिना चेतावनी के चिन्ह के तंबाकू विभाग को पकड़ा जा रहा था। कोटपा अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत कुल 36 अभिलेख कर 6750 रुपये की अभिलेखीय कार्रवाई की गई। साथ में ही तंबाकू कानून की खरीद-फरोख्त के लिए भी इस बारे में जानकारी दी गई है। जिले एवं शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र में जाने के तहत अधिकारिक कार्रवाई की गई है। प्राधिकृत का उद्देश्य कोटपा अधिनियम 2003 धाराओं को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना है। इस संबंध में आस्था के मालिक सहित वहां आए लोगों को भी कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में सलाह दी गई।
