संभाग बुलेटिंग: कोरिया नायब तहसीलदार ने वसूला, 14,500 रुपए अर्थदंड…

सरगुजा/मनेन्द्रगढ़ – कोरिया जिले में कलेक्टर के निर्देश पर मिनी लॉक डाउन का सक्ती से पालन व कोरोनावायरस की चैन तोड़ने के बनाए गए कानून नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारी, नागरिकों पर नायब तहसीलदार ने 14,500 रुपए का जुर्माना लगाया। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने के कारण शहर में बाजार के आस-पास छोड़कर म प्र ,छ ग सीमा को सील कर कंटेनमेन जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में नगर के समस्त दुकानों को बंद रखने का निर्देश है। शासन द्वारा जारी किए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कुछ दुकानदारों द्वारा सामग्री विक्रय की जा रही थी, जिसकी शिकायत पर उक्त दुकानदारों से अर्थदंड वसूला व निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने निर्देशित किया। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में पदस्थ विप्लव श्रीवास्तव ने बताया नगर के दुकानदारों में तुलसी कपड़ा दुकान संचालक पर 7000 और उपस्थित अनावश्यक बैठे व्यक्ति पर 1000 रुपये की राशि का अर्थ दंड वसूल किया गया। साथ ही शहर के मध्य शादी श्रृंगार दुकान दार से 5000 राशि अर्थ दंड वसूली किया गया।


किराना दुकान दार के शटर खोलकर समान देने पर 1500 अर्थ दंड वसूल किया गया। अधिक जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार विप्लव श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना पाजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार हो रही वृद्घि को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय कलेक्टर के आदेश के तहत जिला में 27 तारीख को 6 मई तक प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए अधिकांश गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया गया है। आदेश में सभी प्रकार की मंडिया, थोक/फुटकर व ग्रासरी दुकानों को बंद करते हुए सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा व ग्रासरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल व नमक) को गली-मोहल्लों व कालोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वाले को प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक मास्क धारण करने व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने के शर्त पर प्रदान की गई है इसके उल्लंघन पर कार्यवाही किया गया। नायब तहसीलदार ने आज दिनांक को अभी तक तीन दुकानों का कुल 14500 अर्थ दंड वसूल किया।