कोंडागांव – कृषि उपज मंडी समिति कोंडागांव क्षेत्रांतर्गत मंडी समिति के सचिव सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व एवं निर्देशन में निरीक्षण दल द्वारा एसआईटी के निरीक्षण के दौरान मक्का के अवैध परिवहन पर कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 जून 2025 को ग्राम भारसोंडी (ओडिशा) के निवासी श्री नेपाल घरामी को ग्राम व तहसील मकड़ी में 5106 में 500 बोरा और ग्राम अम्बानी (ओडिशा) के निवासी श्री उपेन्द्र माँझी को 14 जून को 5226 में 387 बोरा में असूचित कृषि कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी। मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत पुलिस थाना मकड़ी में उपजी सहित वाहन पुलिस अभिरक्षा में दस्तावेज के अभाव को खत्म कर दिया गया। उक्त प्रकरण का मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित कुल मूल्य आधारित देय शुल्कों का पांच गुना मंडी फ़ीस कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत प्रशमन सहमति शुल्क लिया गया। जप्ती प्रकरण पर मंडी अधिनियम के तहत ग्राहकों को कुल 92 हजार 805 डॉलर की राशि से संबंधित व्यवसायियों से भुगतान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष 2024-25 में भी मक्का के अवैध व्यापार के कुल 16 प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए 03 लाख 20 हजार की तस्करी हुई।
