परिवहन एवं परिवहन विभाग चेन्किग अभियान द्वारा संचालित।

कोंडागांव – परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग द्वारा कोंडागांव जिले में गत दिवस विशेष चेंकिग अभियान स्टॉक मोटरयान अधिनियम के तहत कटौती की गई और व्यावसायिक वाहन चालन करने वाले 02 वाहन पत्रों का लायसेंस निलंबन नोटिस जारी किया गया।संयुक्त जांच के दौरान मोटरयान अधिनियम के तहत कुल 58 प्रकरणों में 55 हजार 800 की छूट दी गई, जिसमें 28 प्रकरण पर बिना लाइसेंस, 08 प्रकरण पर सीट बेल्ट, 07 प्रकरण पर सीट बेल्ट के लाइसेंस, 07 प्रकरण पर बिना फिटनेस ऑपरेशन ऑपरेशन के बिना प्रदुषण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 01 वाहन जिसका मोटरयान कर मई 2024 से मोटरयान होने पर एवं बिना फिटनेस ऑपरेशन के वाहन पर जप्ती की बिक्री जारी है।जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैया ने बताया कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और वाहन नियम एवं मोटरयान अधिनियम का पालन नहीं किया जाएगा। साथ ही मोटरयान कर सीमेंट की बिक्री होगी।