संभाग अपडेट: सत्रह सौ रुपए सेनेटाइजर विक्रेता की दुकान सील! मामला दवा दुकान का…

 

संभाग प्रमुख
मोहम्मद इकरार अहमद

अंबिकापुर/बैकुंठपुर – विपत्ति की घड़ी में शासन, प्रशासन, बुद्धजीवी , सामाजिक संगठन के लोग एक दूजे की मदद कर रहे है। ताकि आम जन मानस को बेवजह परेशान न होना पड़े, जहां एक ओर प्रशासन ने कुछ विशेष सेवाओं पर लॉक डाउन के प्रतिबंध पर भी छूट दे रखी है, जैसे दुग्ध प्रदार्थ, दवाइयां, फल सब्जी इत्यादि। वहीं संभाग के कोरिया जिले का दवा विक्रेता डी प्रोडेक्ट का सेनेटाइजर सत्रह सौ रुपए प्रति दर से बेच कर लोगों का अलग ही भला कर रहा है, इस बात की भनक प्रशासन को लगते ही त्वरित छापेमार कार्यवाही की गई, और सत्यता की पुष्टि होने पर दुकान को सील कर दिया गया। देश में आपदा के इस काल में दवाईयों के दुकानों को खोलने की अनुमति इसलिये दी गई है कि लोगों को दवाईयों के लिये भटकना न पड़े। दवाईयों के अभाव में किसी की जान न जायें. लेकिन मनेन्द्रगढ़ के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने महामारी के इस दौर में भी कालाबाजारी का जो उदाहरण दिया है उसे देखकर ऐसा लगने लगा है कि कुछ मेडिकल स्टोर्स संचालक किस प्रकार से मानवता को शर्मशार कर रहे हैं।
मनेन्द्रगढ़ के आमाखेरवा में संचालित मनीष मेडिकल स्टोर्स के संचालक द्वारा आपदा के इस काल में मानक दर से अधिक मनमानी कीमत वसूल रहा था
जिसकी भनक प्रशासन को लगते ही छापामार कार्यवाही की और सत्यता की पुष्टि हो ने पर दुकान को सील कर दिया गया।

मानक दर से दवाईयों की अधिक कीमत वसूलने का मामला प्रकाश में आते ही एसडीएम मनेन्द्रगढ़ नयनतारा सिंह को क्षेत्र के लोगों द्वारा शिकायत की गई कि मनीष मेडिकल द्वारा सेनेटाईजर समेत अन्य औषधि की बिक्री पर मनमानी कीमत ले रहे हैं

शिकायत प्राप्त होते ही एसडीएम मनेन्द्रगढ़, मनीष मेडिकल स्टोर्स पहुंची तो वहां मौजूद एक ग्राहक ने बताया कि उन्होंने जो सेनेटाईजर लिया है उसके एवज में दुकानदार द्वारा 1700 रूपये वसूले हैं. कच्चा बिल थमा दिया है. जिसमें न तो एमआरपी न ही बैच नंबर , न ही जीएसटी नंबर है. साथ ही प्रोडक्शन का नाम भी नही लिखा हुआ है. वहीं बार कोड भी नही दर्शाया गया है. जिससे साफ है कि उक्त सेनेटाईजर की गुणवत्ता क्या होगी।

शिकायत सही पाये जाने पर एसडीएम के निर्देश पर दुकान को सील कर औषधि नियंत्रण के तहत कारवाही करते हुए 20हजार का जुर्माना भी किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित कर शहर में संचालित सभी मेडिकल स्टोर के संचालकों को इस बात के निर्देश दिये हैं कि वे अपनी अपनी दुकान के बाहर सेनेटाईजर, मास्क ऑक्सीमीटर का मानक दर चस्पा कर दीवार पर लगायें।