प्रमोद दुबे
महासमुंद – दो साल पहले बर्खास्त हुए अछोला के सरपंच कमलनारायण साहू की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है। अछोला सरपंच कमल नारायण को तात्कालीन अनुविभागीय अधिकारी भागवत जायसवाल ने छग पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत 22 सितंबर 2022 को बर्खास्त कर दिया था। बता दें कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राशि समायोजन के संबंध में राशि समायोजन के बाद 82152 रुपए कमलनारायण साहू का भुगतान शेष पाया था। पर अनियमितता व भ्रष्टाचार के आरोप के चलते बर्खास्त करने के अलावा 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंधित लगा दिया था। बाद सरपंच ने महासमुंद कलेक्टर व रायपुर कमिश्नर के समक्ष बर्खास्तगी के खिलाफ अपील की थी। इस फैसले के खिलाफ साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जहां से स्थगन आदेश जारी किया गया। सरपंच कमलनारायण ने बताया कि उन्हें राजनीति से प्रेरित होकर बर्खास्त कर दिया गया था।
