एमसीबी ज़िले में विशेष ग्रामसभा का आयोजन 2 अगस्त को एवं वजन त्यौहार का आयोजन 1 अगस्त से 13 तक।


सुरेन्द्र मिनोचा
मनेंद्रगढ़ :- छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने एमसीबी जिले के समस्त ग्रामों में 02 अगस्त को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।आदेशानुसार पंचायती राज अधिनियम की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा के सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।बैठक में निर्वाचन संबंधी एजेंडा पर चर्चा की जाएगी जिसमें निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त, दावा आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 2 अगस्त से 31 अगस्त तक, मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन 12,13,19 और 20 अगस्त को और निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 04 अक्तूबर को किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में 01 अगस्त से 13 अगस्त 2023 तक वजन त्यौहार आयोजित किया जाएगा। इसमें आंगनबाडी केन्द्र में 0 से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आकलन हेतु समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए वजन त्यौहार का आयोजन किया जाना है।वजन त्यौहार का मुख्य उद्देश्य जन-जन को कुपोषण के प्रति जागरूक करना तथा प्रत्येक परिवार को उनके बच्चों की सही पोषण स्थिति से अवगत कराते हुए प्रत्येक गांव में कम वजन वाले बच्चों को चिन्हांकित कर कुपोषण की सही स्थिति का पता लगाना है। बच्चों की स्थिति के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा पोषक आहार उपलब्ध कराया जायेगा।