रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार की मिनीमाता महतारी जतन योजना पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों और पात्र हितग्राहियों के लिए संचालित एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत प्रसव के दौरान पात्र महिलाओं को ₹20,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल में सहायता मिल सके।
योजना का लाभ
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार दिया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीयन वैध होना आवश्यक है। सामान्यतः योजना का लाभ पहले दो बच्चों तक दिया जाता है।
आवेदन के लिए श्रमिक पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। हितग्राही निर्धारित समय सीमा के भीतर श्रम विभाग, लोक सेवा केंद्र (CSC) या अधिकृत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान आर्थिक संबल प्रदान करना तथा सुरक्षित मातृत्व और नवजात शिशुओं के बेहतर पोषण को बढ़ावा देना है।
बच्चे के जन्म के बाद आवेदन करते समय सामान्यतः ये दस्तावेज तैयार रखें:
✅ श्रमिक पंजीयन कार्ड (वैध)
✅ माता का आधार कार्ड
✅ पिता का आधार कार्ड (यदि आवश्यक हो)
✅ बैंक पासबुक (माता के नाम)
✅ बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
✅ पासपोर्ट साइज फोटो
✅ मोबाइल नंबर
✅ आवेदन प्रपत्र और अन्य आवश्यक घोषणा पत्र (यदि मांगे जाएँ)
आवेदन प्रक्रिया:
बच्चे के जन्म के बाद निर्धारित समय (आमतौर पर 90 दिनों के भीतर) आवेदन करें।
श्रम विभाग के कार्यालय, लोक सेवा केंद्र (CSC) या अधिकृत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करें।
दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद पात्र पाए जाने पर ₹20,000 की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
