प्रमोद दुबे
महासमुंद। बिजली चोरी के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) महासमुंद पीठासीन अधिकारी संघपुष्पा भतप्रहरी ने आरोपी को 03 माह के साधारण कारावास और 23 हजार रुपए अर्थदण्ड का आदेश पारित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार बिन्दु राम संवरा 4 नवंबर 2018 को करीब 07:30 बजे मछली पकड़ने चरोदा बांध के सिंघनगढ़ गया था। रात 9 बजे मोहित राम ने बताया कि ठाकुर राम संवरा मछली पकड़ने बांध तरफ जाते समय सिंघनगढ़ तालाब के पास करंट से घायल हो गया। आरोपी कौशल संवरा ने खेत में लगी फसल को मवेशियों से नुकसान से बचाने तार को बिछाकर करंट से जोड़ा था। उसी तार से ठाकुर राम को चोट पहुंची, घायल ठाकुर राम ने कालड़ा हॉस्पिटल रायपुर में ईलाज कराया। खल्लारी पुलिस ने कौशल के विरूद्ध अपराध दर्ज कर धारा 337, 338 भादवि तथा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम), महासमुंद में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसका विचारण पूर्ण करते हुए बुधवार कोन्यायालय ने आदेश पारित किया। अभियोजन की ओर तेजेन्द्र चंद्राकर, विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) ने पैरवी की।
