धार्मिक यात्रा के नाम पर अधिवक्ता से सवा 2 लाख रुपए की ठगी।

सऊदी अरब उमरा यात्रा ले जाने आरोपी ने कई किस्तों में जमा कराए रकम।

प्रमोद दुबे 

महासमुंद– धार्मिक यात्रा के नाम पर एक अधिवक्ता से सवा दो लाख रुपए ठगी करने का सनसनी मामला सामने आया है।सिटी कोतवाली ने आरोपी वसीम अली के खिलाफ धारा 420 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। इस मामले में प्रार्थी अधिवक्ता मुजाहिद अली पिता रज्जाक अली अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा उमरा करने के लिए सउदी अरब जाना चाहता था। पुलिस के अनुसार प्रार्थी अपने मोहल्ले में उमरा की यात्रा कर लौटे मो. नासिर से मिलने गया तो वहां उसे यात्रा कराने वाला व्यक्ति मिला जिसने यात्रा के नाम पर उससे करीब 2.25 लाख रुपये ठग लिए। प्रार्थी अधिवक्ता मुजाहिद अली पिता रज्जाक अली ने पुलिस को बताया कि वह धार्मिक यात्रा उमरा करने की तैयारी कर रहा था, इसी बीच पिछले वर्ष मई 2023 में उनके मोहल्ले के मो. नासिर धार्मिक यात्रा उमरा करके लौटे थे तो उनसे मिलने गया था। जहाँ नासिर के घर में उनकी मुलाकात वसीम अली पिता आबिद अली से हुई। उक्त व्यक्ति ने अपना परिचय रूही टूर एवं ट्रेवल्स के संचालक के रूप में बताकर लोगों को उमरा कराने सउदी अरब लाने ले जाने के काम की जानकारी दी। उक्त व्यक्ति वसीम अली ने उमरा करवाने प्रति व्यक्ति 65 हजार रूपये खर्च आना बताया। उसने मुजाहिद अली के परिवार के 5 लोगों के लिए एक खाते में ऑनलाईन पैसा भेजने को कहा, जिस पर मुजाहिद और उसकी बड़ी बहन ने 2.25 लाख रूपये की रकम उसे ऑनलाइन ट्रांसफर किया। प्रार्थी को वसीम अली ने पैसा प्राप्त होना तथा बहुत जल्द उमरा भेजने की बात कही। तथा प्रार्थी को तैयारी करने कहा। जिस पर मुजाहिद ने वहां जाने के लिए संपूर्ण तैयार कर लिया और वसीम अली को उसके दिये गए मोबाईल नंबर में फोन किया तो वह बोलता रहा कि मैं आप लोगों को 10.15 दिन में उमरा में भेजता हूं। आप अपनी तैयारी रखो और ऐसा करते. करते वह व्यक्ति करीब 3.4 माह तक घुमा दिया और फिर अपना मोबाईल बंद कर दिया। मुजाहिद ने पुलिस को बताया कि उसके दिये गए नंबर पर फोन करने पर मोबाईल बंद बताता है। उसे यकीन है कि वसीम अली रकम लेकर छल एवं धोखाधड़ी किया है, जिसकी अब पतासाजी करने पर भी वह नहीं मिल रहा है। मामले की शिकायत पर महासमुंद कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 34, 420 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।