श्रम अधिकारी के ऊपर धारा 155 के तहत थाने में रिपोर्ट दर्ज।

बीजापुर :-  ज्ञात हो कि बीजापुर में पदस्थ तात्कालिक प्रभारी श्रम पदाधिकारी अशोक कुमार चौरसिया के खिलाफ बीजापुर थाने में धारा 155 के तहत बीजापुर के श्रम निरीक्षक के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है अशोक चौरसिया के कार्यकाल के समय विभाग में 13 लाख का गबन हुआ था । जिसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है तात्कालिक अधिकारी के द्वारा बीजापुर के व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम ग्राउंड जीरो न्यूज़ है बिना संचालनालय के जानकारी के अपने आप को जांच अधिकारी बनकर पत्र जारी कर एवं अपने द्वारा पत्राचार करते हुए श्रम निरीक्षक के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणीया एवं दोष को प्रायोजित करने का प्रयास किया है जिसके विरुद्ध में श्रम निरीक्षक ने अधिकारी के खिलाफ बीजापुर थाने में दिनाक 24 मई को धारा 155 के तहत धारा 500 आईपीसी( मानहानि) का कैस किया है अशोक कुमार चौरसिया अभी रायपुर में पदस्थ हैं ।