पंचायतों में नरेगा के कार्य सामाजिक दूरी के साथ करना होगा: कलेक्टर डोमन सिंह
आनंद भोई ब्यूरो चीफ महासमुंद।कलेक्टर डोमन सिंह ने आज सीजी स्वान कक्ष में वीडियों कांफ्रेन्सिंग के जरिए जिले में कोराना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलें के गम्भीरता को देखते हुए जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि बुधवार 14 अप्रैल 2021 प्रातः 6 बजे से महासमुंद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जो गुरुवार 22 अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगा। इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराकर लाॅकडाउन के लिए दिए गए निर्देशों का शत्-प्रतिशत् पालन कराएं।
जिसके माध्यम से कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए कारगार साबित होगा। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए थानाध्यक्ष और प्रभारियों के समन्वय के साथ गश्त भी करें। संबंधित अधिकारी लाॅकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं इसका हकीकत जानने के लिए सड़कों पर उतरकर हकीकत को देखेंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा, अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र कुमार नायक उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि जिले में टीकाकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। पात्र लोग भी आगे आकर टीकाकारण करा रहंे हैं। पात्र लोगों को प्रथम चरण का टीकाकरण का कार्य शत्-प्रतिशत् हो चुका हैं। इसी तरह द्वितीय चरण के टीकाकरण कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करें। लॉकडाउन के दौरान जिले में केवल मेडिकल सेवाएं, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, रेलवे स्टेशन, और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक स्थिति में ऑफिस आने पर लोगों के लिए आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंप पर भी चिन्हित सेवाओं से जुड़े लोगों को ही पेट्रोल मिलेगा। इमरजेंसी में चार पहिया वाहन और ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों को बैठने की अनुमति मिलेगी। इसका अनिवार्य रूप से ध्यान रखें।
उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करें। लाॅकडाउन के दौरान तय समयावधि में घरों में जाकर दूध बांटने वाले दूध विके्रता प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं सायं 5.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक लाॅक डाउन से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में नरेगा के कार्य श्रमिकों के द्वारा सुचारू रूप से सामाजिक दूरी के साथ कार्य करेंगे। न्यूज पेपर हाॅकर भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर किसी को आने-जाने पर बंदिश है।
