*एन पी एस कर्मचारियों के मृत्यु पर परिगणित परिवार पेंशन का है प्रावधान
राजिम,,, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक,सहसचिव विनोद सिन्हा, संयुक्त सचिव यशवंत बघेल,प्रदेश संयुक्त मंत्री पूरन लाल साहू,जिला संयोजक आरिफ मेमन ने छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 201/सी–25568/वित्त/नियम/चार /9 दिनांक 28 जुलाई 2009 के तहत एन पी एस कर्मचारियों के मृत्यु/अपंगता पर अतिरिक्त हित लाभ का जारी आदेश व छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 44 के प्रावधान का हवाला देते हुए एन पी एस कर्मचारियों के मृत्यु पर परिगणित परिवार पेंशन के निर्धारण हेतु समस्त वेतन आहरणअधिकारियों से मांग किया है कि तत्सम्बन्ध में तत्काल प्रकरण पर कार्यवाही किया जावे।ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा सेवा काल मे मृत्यु अथवा अपंगता/असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में पेंशनरी लाभ देने का आदेश किया गया है।प्रदेश में ऐसे सैकड़ो प्रकरण है जिन्हें यह लाभ मिलेगा। एन पी एस कर्मचारियो के परिजन परिवार पेंशन लेने उक्त आदेश के साथ सक्षम अधिकारियो से आवेदन करें,,,इधर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व संचालक से उक्त नियम के अनुसार परिजनों को त्वरित लाभ देने की मांग एसोसिएशन ने की है।वही मांग करने वालो में आई टी सेल गिरीश शर्मा,प्रांतीय प्रतिनिधि गीता शरणागत, जिला संयोजक भुवन यदु,छन्नू सिन्हा, लता ध्रुव,अवनीश पात्र, घनश्याम दिवाकर,दिनेश्वर साहू,जितेंद्र सोनवानी, नितिन बखारिया,रवि अग्रवार,लोकेश्वर सोनवानी, दिनेश निर्मलकर, नंदकुमार रामटेके,बिरेन्द्र पवार,बिसेलाल कुंजाम,ब्लाक संयोजक परमेश्वर निर्मलकर, हुलस साहू,संतोष साहू,गोविंद पटेल,लतीफ खान,टिकेंद्र यदु,किरण साहू,उमेश यदु,कमलेश बघेल,रामचरण दीवान,केशव सेन,संजय यादव,मुकुंद कुटारे,भगवंत कुटारे,शोभित वर्मा,घनश्याम साहू,सुरेश केला,उबेलाल टण्डन,डगेश्वर ध्रुव,डीहू रावत,खोमन सिन्हा, कृपाराम बघेल सहित गरियाबंद जिले के शिक्षक शामिल है।*

