
रायपुर :- आपसी सुलह ”राजीनामा” के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण “नालसा” नई दिल्ली के तत्वाधान में शनिवार 9 सितम्बर 2023 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ”सालसा” बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल ज़ाहिद कुरैशी जी के द्वारा सभी प्रशासनिक विभाग, पुलिस विभाग और सभी कंपनी के प्रमुख अधिकारीगण के साथ आगामी नेशनल लोक अदालत के सफलता हेतु बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें जिला न्यायालय, एवं तालुका न्यायालय “व्यवहार न्यायालय” में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा नगर निगम के जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण, आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक, विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे, दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री- लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, दंड प्रकिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा। मोहल्ला लोक अदालत के लिए प्रकरण और स्थान चिन्हाकित किये जा रहे हैं। न्याय तुहर द्वार के तहत मोबाइल बेन की व्यवस्था की गई है। इस बार भी पूर्व की तरह नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरण के निराकरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर छ. ग.,
