
करनाल:- बिन्दर शर्मा
करनाल :- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने विधिक माप विज्ञान विभाग के निरीक्षक के तबादले पर सख्ती दिखाते हुई तबादला आदेश पर रोक लगाई दी है। गौरतलब हो कि गत दिनों विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा करनाल -केन्द्र की निरीक्षक किरण बाला का तबादला करनाल से झज्जर कर दिया गया था।

बताया जा रहा है कि किसी ने किरण बाला की एम्प्लॉय आई. डी. हैक करके बिना उनकी प्रार्थना के उनके स्थानान्तरण आदेश जारी करवा दिये। आदेश इतने आनन-फ़ानन में करवाये गये कि विभाग द्वारा न तो स्थानांतरण नीति, 2004 का पालन किया गया और न ही तबादला आदेशों में ज्वाइनिंग टाइम तथा टीए / डीए का प्रावधान किया गया। इस पर पिड़ित अधिकारी ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई तो माननीय उच्च न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करके उपरोक्त्त तबादला आदेशों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
