नगरी :- कराया गया था जिसका टेंडर 7/11/2015 को बुलाया गया था जिसमें चार ठेकेदारों ने निविदा प्रपत्र जमा किए थे जिसमें श्रृंगी ऋषि कंट्रेक्शन सेमरा नगरी को टेंडर मिला था जिनका 9.99 प्रतिशत न्यूनतम होने के कारण परिषद द्वारा बैठक दिनांक 3/12/15 को अनुमोदन कर निर्माण कार्य करवाया गया जिसमें नगरपंचायत के तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा ठेकेदार को फायदा पहुंचाते हुए खूब भ्रष्टाचार किया जिसकी शिकायत पूर्व पार्षद विक्की खनूजा द्वारा जिलाधिकारी धमतरी एवं नगरी निकाय संचालक रायपुर छत्तीसगढ़ शासन को किया था तत्पश्चात शासन द्वारा नगरी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को मामले की जांच के लिए आदेशित किया गया था पत्र क्रमांक 93/अ.वि.अ./स्टोनो/2017दिनांक/20/1/2017को चार सदस्यीय की जांच समिति गठित कर जांच करवाई गई उक्त जांच समिति में अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग संभाग नगरी अनु विभागीय अधिकारी उप अभियंता, पटवारी एवं अंकक्षेक जनपद पंचायत नगरी द्वारा जांच किया गया।
जांच प्रतिवेदन में प्रवेश द्वार निर्माण कार्य में ठेकेदार को लाभ पहुंचा कर 6.11435 रु छः लाख ग्यारह हजार चार सौ पैंतीस रुपये की राशि की निर्माण कार्य में अनियमितता होना पाया गया जिसमें तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी मनीष कुमार पात्रे एवं उप अभियंता नगर पंचायत नगरी कमलेश कुमार साहू को दोषी पाया, जिसकी शिकायत नगर पंचायत के पूर्व पार्षद विक्की खनूजा द्वारा छत्तीसगढ़ लोक आयोग रायपुर में अपने अधिवक्ता मनोज कुमार ठाकुर के द्वारा केस फाइल किया था जिस पर दिनांक 17 /3/ 2023 को जस्टिस टीपी शर्मा प्रमुख लोकायुक्त छत्तीसगढ़ शासन लोक आयोग रायपुर द्वारा दोनों तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनीष पात्रे एवं उप अभियंता कमलेश साहू को दोषी करार देते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में टिप्पणी दर्ज करके आर्थिक क्षति की राशि का 50% अर्थात 305717 वसूली 12500 के मासिक किस्त तथा 5717.50 की अंतिम किस्त इस प्रकार 25 किस्तों में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है इसी क्रम में सचिवालय नगरी निकाय प्रशासन एवं विकास नवा रायपुर द्वारा पत्र क. दिनांक 27/12/2022 के माध्यम से जानकारी दिया गया है मनीष कुमार पात्रे तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्र याचिका लगाया था/उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया दोषी अधिकारियों के 2 वेतन वृद्धियां तत्काल प्रभाव से रोकने एवं निकाय को पहुंचाएं गई आर्थिक क्षति की राशि 611432 की समान रूप से वसूली संबंधी दंड आदेश दिनांक 10/3/2021 को यथावत रखा गया कमलेश साहू की वर्तमान पदस्थापना नगर पालिका कांकेर है पूर्व पार्षद विक्की खनूजा का कहना है कि शासकीय सेवक मनीष कुमार पात्रे तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत नगरी एवं कमलेश साहू तत्कालीन उप अभियंता नगर पंचायत नगरी जिला धमतरी का कृत्य कदाचार के श्रेणी में हैइ उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उनके दो-दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने तथा अधिक भुगतान की राशि 611432 की वसूली के आदेश से न्यायालय द्वारा दंडित करने को स्वागत किया है नगर पंचायत नगरी के विकास का पैसा था जिसका तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था ऐसे कार्य वाही होने से भविष्य में राशि का दुरुपयोग नहीं हो
नगर पंचायत नगरी के ऐलडरमेन भरत निर्मलकर ने न्यायालय की कार्रवाई का स्वागत कर सत्य की जीत बताया उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि भविष्य में निर्माण कार्यों एवं अन्य कार्यों में शासकीय राशि का दुरुपयोग नहीं हो तालाब के पास प्रवेश द्वार निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का
नगर पंचायत नगरी के ऐलडरमेन भरत निर्मलकर ने न्यायालय की कार्रवाई का स्वागत कर सत्य की जीत बताया उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि भविष्य में निर्माण कार्यों एवं अन्य कार्यों में शासकीय राशि का दुरुपयोग नहीं हो
