दो दिनों में 10 व 05 हाईवा वाहन जप्त, खनिज अधिनियम के तहत अर्थदंड की कार्रवाई
धमतरी – जिले में खनिज संपदा के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में प्रशासन द्वारा लगातार सांकेतिक कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा के निर्देशानुसार खनिज विभाग के अमले द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में जांच अभियान में बिना वैध वैधानिक परिवहन एवं परामर्श समिति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।इसी क्रम में 6 अक्टूबर 2026 को ग्राम अछोटा, मुचापार, मझुआ, कलारतराई एवं डोनर में जांच के दौरान 06 अवशेष एवं 01 हाईवा वाहन जप्त किया गया। वहीं 7 एवं अक्टूबर को ग्राम सचिवालय, सौंगा रुद्री क्षेत्र में कार्रवाई की गई 04 एवं 04 हाइवा वाहन जप्त किए गए। जप्त किये गये सामुहिक भवन परिसर में सुरक्षार्थ को रखा गया है।इस प्रकार दो दिनों में कुल 10 वाहन एवं 05 हाइवा वाहन जप्त किये गये। संबंधित प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं गणतंत्र) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम, 1957 की कार्रवाई जारी है।कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में खनिज संपदा के अवैध खनन, परिवहन और भंडार को किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। प्राकृतिक निर्माण का संरक्षण शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जुड़े स्थानों में सतत निगरानी रखने और उल्लंघन का पता लगाने के लिए सैटेलाइट पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खनिज व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे सभी प्लांट के वैधानिक प्रमाणन एवं निर्धारण ही करें।जिला प्रशासन द्वारा रेत घाटों, प्रमुख परिवहन ट्रांसपोर्ट एवं संपर्क क्षेत्रों में पर्यवेक्षण स्थापित किया गया है। खनिज परिवहन में आवश्यक दस्तावेज एवं वैध प्रमाण पत्र की जांच जारी है। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध राइटर के अपार्टमेंट, परिवहन या भंडारगृहों पर रोक लगाने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक एवं खनिज खनिज कारोबार से जुड़े लोगों से अपील की गई है कि वे शासन स्थापित पुरातन का पालन बिना वैध खनिज खनिज भंडार में शामिल न करें। अवैध खनिज संपदा को रोकने से जहां शासन के राजस्व की सुरक्षा होगी, वहीं जिलों के प्राकृतिक निर्माण एवं पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
