किसानों के लिए राहत: फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 14 अगस्त तक करा सकेंगे बीमा

कांकेर – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दी गई है। यह निर्णय किसानों की मांग और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें।उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के सभी पात्र किसान 14 अगस्त तक अपनी संबंधित बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अधिकृत बीमा केंद्र के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं।योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसानों, साथ ही भू-स्वामी और बटाईदार किसानों को मिलेगा। अऋणी किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, खसरा एवं स्वप्रमाणित फसल घोषणा पत्र जमा करना होगा।अधिकारियों के अनुसार किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। यदि किसी किसान ने एक ही अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग संस्थानों से कृषि ऋण लिया है, तो उसे केवल एक ही बैंक के माध्यम से बीमा कराना होगा और उसी बैंक की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

कृषि विभाग ने जिले के सभी पात्र किसानों से समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित नुकसान से सुरक्षा प्राप्त करने की अपील की है।