कोंडागांव – जिले के केशकाल विकासखंड विश्राम कीपुरी में बाल विवाह होने की सूचना सोशल मीडिया तय एवं डिविजन की सलाह पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं चाइल्ड लीन की संयुक्त दल दिनांक 28.04.2026 को नुपूर राश पन्ना के संस्थापक श्री कंपनी के संस्थापक श्री कृष्णा जिला बाल संरक्षण आयोग की सलाह पर बाल विवाह की सलाह दी गई।
ग्राम पंचायत कुम्हारपारा विकासखण्डराजराजपुर विश्रामपुरी में आवासीय वर श्रीनिवास (परिवर्तित नाम) पिता हरीलाल (परिवर्तित नाम) उम्र 18 वर्ष 3 माह निवासी विश्रामपुरी का विवाह बालिग पालकी (परिवर्तित नाम) पिता श्री रामराम (परिवर्तित नाम) उम्र 29 वर्ष निवासी- कुम्हारपारा जिला नारायणपुर (छ0ग0) के साथ हुआ था।
सूचना बैठक में मठाधीश, मंच प्रभारी, परीक्षा अधिकारियों का संयुक्त दल द्वारा विवाह स्थल प्रवेश वर-वधु के दस्तावेज अंकसूची का विमोचन किया गया जिसमें वर का जन्मतिथि 29.02.2008 एवं वधु की जन्मतिथि 01.01.1996 अंकित है। भारतीय कानून एवं शासन के सम्राट बालक की आयु विवाह निर्धारित आयु से कम पाई गई। दोनों के सम्मिलित दल को डिविजन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दण्ड के प्रावधान, बाल विवाह के दुष्परिणाम से अदिवासी धर्म में विवाह न करने की समझाइश दी गई। परिवार द्वारा पूर्ण आयु होने पर विवाह के संबंध में सहमति दी गई। जांच दल द्वारा निष्कर्षों, सहयोगियों, सहयोगियों और प्रशासन के समसामयिक पंचनामा तैयार किया गया। दल द्वारा वर-वधू व दोनों पक्षों को समझाइश देकर बाल विवाह को छोड़ दिया गया।
बाल विवाह निषेध में फनेश सोम मठ सरासरपुर, शंकर ध्रुव मंडल प्रभारी विश्रामपुरी, सौरभ तिवारी परिषद् अधिकारी, हेमन्त कुमारी भीम प्रोजेक्ट समन्वयक चाइल्ड लीन श्रीमती लक्ष्नी भंडारी एवं बिमला भास्कर, चाइल्ड लीन टीम और प्रमुख ग्राम उपस्थित थे।
