जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी एस तांगा की जानकारी लेकर राजनीतिक शास्त्राी की बैठक।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा।

निर्देशित-चित्र सूची का अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी 26 को।

कांकेर – भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग, नई दिल्ली के निर्देश विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 (आर) के संबंध में तिथिवार कार्यक्रम घोषित, जाने के लिए अंतिम कार्यक्रम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने रविवार को राजनीतिक मान्यता प्राप्त सचिवालय एवं प्रक्रिया से संबंधित विज्ञप्ति की बैठक आयोजित की। साथ ही कलाकारों के गहन पुनरीक्षण के संबंध में भारत चित्रकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी की सूची।कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बुधवार 29 अक्टूबर की शाम को आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त विभिन्न पंजीकृत मतदाताओं की सूची में बताया गया कि मतदाता आयोग के निर्देशानुसार पुनर्रीक्षण कार्य की विशेष प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के तहत जारी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिलों के सभी पात्र नागरिकों को सूची में नाम जोड़ना और सूची को शुद्ध, नागरिकता और अद्यतन करना शामिल है। रजिस्ट्रार ने कि जारी कार्यक्रम के तहत 3 दिसंबर तक का दावा-आपत्ति दर्ज किया जाएगा। इसके बाद 31 जनवरी 2026 को 07 फरवरी 2026 को अंतिम सूची और अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता ने इस अवसर पर राजनीतिक मठों के नामों की सूची में शामिल होने का आग्रह किया है कि पुनरीक्षण के दौरान वे अपने बूथ पर राजनीतिक मठों के माध्यम से जुड़े लोगों का पूरा सहयोग करें, ताकि वे छूट देते हुए राजनीतिक मठों के नामों की सूची में शामिल हो सकें और मृत या मठों के नाम जारी कर सकें।रजिस्ट्रार ने बैठक में बताया कि बी.एल.ओ, (बूथ आर्टिस्टिक अधिकारी) न्यू डेमोक्रेट्स को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एक साथ मिलेंगे और मिलान/लिंकिंग (आधार से जुड़ना) में सहायता करेंगे। भाई को ई.एफ. (इलेक्टोरल फॉर्म) नामांकन में मदद करेंगे उसे साथ लेकर जाएंगे और ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. को जमा करेंगे। प्रत्येक कलाकार के घर का कम से कम 3 बार दौरा होगा। राक्षस, शहरी कलाकार/अस्थायी प्रवासी, ई.एफ. ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा बायोलाओ डेड, स्थायी रूप से स्थानांतरण और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पंजीकरण की पहचान की जाएगी। गणना चरण के दौरान ई.एफ. के अलावा, ई.एफ. इसके साथ किसी अन्य दस्तावेज को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। ईआरओ/ईआरओ को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पात्र को नागरिक छूट न हो और किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर अधिकारी श्री बिल्डर कुमार कुर्रे सहित प्राप्त विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।