कोंडागांव – कृषि उपज मंडी समिति कोंडागांव क्षेत्रांतर्गत मंडी समिति के सचिव सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व एवं निर्देशन में निरीक्षण दल द्वारा समिति के निरीक्षण के दौरान मक्का के अवैध परिवहन पर कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के 17 जून 2025 को ग्राम कोनापुर तजादूर निवासी श्री प्रिंस को जिले के प्रमुख विद्यापीठ रियासत से मिले ग्राम अनंतपुर में वाहन संरचना टीएन5 एए 8098 में 500 बोरा एवं ग्राम बड़े घोड़ासोड़ा से फर्म प्रिया ट्रेडर्स को आवास योजना ओडी 02 एवी 7510 में 500 बोरा में असूचित कृषि कंपनी, ऑटोमोबाइल फर्मों के फर्मों के स्वामित्व वाली फर्में। 1972 की धारा 23 के अंतर्गत जप्ति अभिग्रहण की कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना अनंतपुर में उपजी सहित वाहन पुलिस अभिरक्षा को निष्क्रिय कर दिया गया। उक्त प्रकरण का मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित कुल मूल्य आधारित देय शुल्कों का पांच गुना मंडी फ़ीस कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत प्रशमन सहमति शुल्क लिया गया। जप्ती प्रकरण में मंडी अधिनियम के तहत ग्राहकों को कुल एक लाख 2 हजार 80 डॉलर की राशि से संबंधित व्यवसायियों से भुगतान प्राप्त हुआ। सत्र 2025-26 में अद्यतन स्थिति की कुल 07 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 2737 बोरा पैमाने का वजन 1642.20 औसत कुल मूल्य 35 लाख 37 हजार 780 घरेलू बाजार अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) व्यवसायी के उपक्रम व्यवसाय कर प्रकरण निराकृत किया गया है।
