कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जिले में नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया।

गरियाबंद – राज्य शासन के निर्देश पर कलेक्टर श्री बीएस उइके एवं पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों की प्रथम समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नवीन अपराधिक कानून भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। ये कानून भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हैं। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जन सामान्य में जनजागरूकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री प्रकाश राजपूत, श्री नवीन भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र चन्द्राकर, एसडीएम गरियाबंद श्रीमती ऋषा ठाकुर, एसडीएम डॉ. तुलसी राम मरकाम, एसडीओपी सुश्री निशा सिन्हा, एनआईसी के उपनिदेशक श्री नेहरू निराला जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अशोक पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जिले में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि कानूनों का अक्षरशः पालन हो इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी संवेदनशीलता से कार्य करें। उन्होंने नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के तहत प्रकरणों की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया से शीघ्रता से हो इसके लिए जिले के शासकीय अस्पताल, जेल, बैंक, एफएसएल और अन्य प्रमुख कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होना आवश्यक है। कलेक्टर श्री उइके ने सभी आवश्यक व्यवस्थायें यथाशीघ्र सुनिश्चित करने कहा है।