गरियाबंद पुलिस की बड़ी सफलता, गांजा तस्करी के 03 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की कठोर सजा और लगाया 6 लाख का जुर्माना 

विवरण –   नशीले पदार्थों और अवैध मादक द्रव्यों के कारोबारियों के खिलाफ गरियाबंद पुलिस की प्रभावी पैरवी और पुख्ता सबूतों के आधार पर थाना राजिम के अपराध क्रमांक 186/25 (NDPS Act) के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय  शैलेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने नशे की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 02-02 लाख रुपये का भारी अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न पटाने पर दोषियों को अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। राज्य द्वारा,लोक अभियोजक श्रीमती स्वाति शर्मा एवं

पुलिस की मुस्तैदी और मजबूत पैरवी से मिली सफलता

            उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में थाना राजिम पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर अवैध मादक पदार्थ (गांजा/प्रतिबंधित नशीली सामग्री) की बड़ी खेप के साथ इन तीनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने सभी वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य जुटाए और समय पर न्यायालय में चालान पेश किया।

 *दोषी आरोपियों के नाम*

1. ओमप्रकाश बंजारे पिता स्व.हरीराम बंजारे उम्र 30वर्ष,

2. पंकज डहरिया पिता स्व.खुमान सिंग डहरिया,उम्र 23 वर्ष (दोनों सकिनान ग्राम चीचा,थाना मंदिर हसौद)

3. ⁠इजराइल ख़ान पिता सहादत ख़ान,उम्र 18 वर्ष,निवासी अभनपुर,थाना अभनपुर